चार रासायनिक अभिसमय, और भारत की ध्वनि सीमाएँ
प्रारंभिक और मुख्यइस पर समसामयिकी: रसायन, ध्वनि, प्रकाश और मृदा प्रदूषण
चार संधियाँ खतरनाक रसायनों और अपशिष्टों का शासन करती हैं। बेसल अभिसमय (1989, 1992 से लागू) खतरनाक अपशिष्ट की सीमापार आवाजाही को नियंत्रित करता है, ताकि धनी देश निर्धन देशों पर कचरा न डाल सकें; उसके 2019 के संशोधन ने मिश्रित प्लास्टिक अपशिष्ट को भी उसी पूर्व सहमति के नियम के दायरे में ला दिया। रॉटरडैम अभिसमय (1998, 2004 से लागू) सूचीबद्ध खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के निर्यात से पहले पूर्व सूचित सहमति अपेक्षित करता है। स्टॉकहोम अभिसमय (2001, 2004 से लागू) स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को समाप्त या सीमित करता है, अर्थात DDT (डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन), पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल (PCB) और डाइऑक्सिन जैसे वे रसायन जो दशकों तक बने रहते हैं, दूर तक जाते हैं और वसा में जमा होते हैं; इसकी शुरुआत "गंदे दर्जन" से हुई थी। मिनामाता अभिसमय (2013, 2017 से लागू) खनन से लेकर निपटान तक पारे को शामिल करता है, और इसका नाम उस जापानी कस्बे पर है जो पारे से विषाक्त हुआ। भारत इन चारों का पक्षकार है। देश के भीतर, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 क्षेत्र और समय के अनुसार डेसिबल सीमाएँ तय करते हैं।
चार अभिसमय
| Convention | Year, in force | Covers | Mechanism | Secretariat |
|---|---|---|---|---|
| Basel | 1989, 1992 | hazardous and other wastes crossing borders; plastics since 2019 | prior informed consent of the importing State; ban on export to non Parties | Geneva (BRS) |
| Rotterdam | 1998, 2004 | hazardous chemicals and pesticides in trade | prior informed consent for Annex III chemicals | Geneva (BRS) |
| Stockholm | 2001, 2004 | persistent organic pollutants | elimination (Annex A), restriction (Annex B), unintentional release reduction (Annex C) | Geneva (BRS) |
| Minamata | 2013, 2017 | mercury: mining, products, emissions, waste | phase out of mercury products, controls on emissions and artisanal gold mining | Geneva |
- बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम का सचिवालय जिनेवा में साझा है और उनके सम्मेलन संयुक्त रूप से होते हैं; मिनामाता अलग है, और उसका सचिवालय भी जिनेवा में है।
- स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों में चार गुण साझा हैं: स्थायित्व, जैव संचयन, लंबी दूरी तक परिवहन, और विषाक्तता; भारत को स्टॉकहोम के अंतर्गत मलेरिया नियंत्रण के लिए DDT की छूट प्राप्त है और उसने नई सूचीबद्धताओं पर आरक्षणों के साथ अनुसमर्थन किया है।
- रॉटरडैम सहमति की प्रक्रिया है, प्रतिबंध नहीं: निर्यातक को अनुबंध III के रसायनों के लिए आयातक देश की सूचित सहमति लेनी होती है, और उसमें कई ऐसे कीटनाशक हैं जो भारत में अब भी प्रयुक्त होते हैं।
- ध्वनि नियम 2000: dB(A) में दिन और रात की सीमाएँ औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 75 और 70, वाणिज्यिक के लिए 65 और 55, आवासीय के लिए 55 और 45, तथा शांति क्षेत्रों (अस्पतालों, विद्यालयों और न्यायालयों के चारों ओर 100 मीटर) में 50 और 40 हैं; रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मानी जाती है; लाउडस्पीकर के लिए अनुमति चाहिए और अधिसूचित दिनों को छोड़कर रात में वे वर्जित हैं।
- संबंधित घरेलू कानून: खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 बेसल को लागू करते हैं, जिनमें निपटान के लिए अपशिष्ट का आयात प्रतिषिद्ध है और पुनर्चक्रण के लिए आयात अनुज्ञप्त है।
मुख्य परीक्षा: ये अभिसमय प्रतिबंध से नहीं, सहमति और सूचीबद्धता से काम करते हैं, इसलिए उनकी शक्ति पारदर्शिता है: कोई देश अब भी खतरनाक अपशिष्ट या रसायन आयात कर सकता है, पर उसे यह जानना और इस पर सहमत होना होगा, और यहीं पुनर्चक्रण के लिए आयात पर भारत के अपने नियम असली काम करते हैं।
अतिरिक्त पठन: Secretariats and conventions (UNEP)
यह भी देखें: हानले डार्क स्काई रिज़र्व · स्कूलों के पास सीसा और विषाक्त स्थल · Extended producer responsibility across the waste rules · शहरी खनन
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