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English — अंग्रेज़ी में पढ़ेंराजनीतिक दल और उनका वित्तपोषण
कानून की दृष्टि में राजनीतिक दल: पंजीकरण, मान्यता, चुनाव चिह्न और विभाजन, और दलों का वित्तपोषण कैसे होता है।
दलों में विभाजन और चुनाव चिह्न आदेश
Copy link to दलों में विभाजन और चुनाव चिह्न आदेशप्रारंभिक परीक्षा
चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 15 के तहत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) तय करता है कि किसी मान्यता प्राप्त दल के भीतर कौन सा प्रतिद्वंद्वी समूह वही दल है और उसके नाम और चिह्न का हकदार है।
- Sadiq Ali v. Election Commission of India (1971) में उच्चतम न्यायालय ने इस शक्ति को वैध ठहराया और दल के विधायी और संगठनात्मक अंगों में बहुमत समर्थन की कसौटी को स्वीकार किया।
- अंतिम निर्णय होने तक ECI नाम और चिह्न को स्थगित (फ़्रीज़) कर सकता है और प्रत्येक समूह को अंतरिम नाम और चिह्न दे सकता है, अक्सर उपचुनावों से पहले।
क्या बदला
28 Sep 2026नयानया जोड़ा गया
- 17 सितंबर 2026 को ECI ने दो समूहों के प्रतिद्वंद्वी दावों पर एक अंतरिम आदेश से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और चिह्न को स्थगित कर दिया।
- 18 सितंबर को उसने उपचुनावों के लिए दोनों समूहों को अंतरिम नाम और चिह्न आवंटित किए।
- 28 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने गुटों को अपने अभिवचन पूरे करने के लिए चार सप्ताह और ECI को विवाद तय करने के लिए तीन महीने दिए।
The Hindu, 28 Sep 2026: TMC symbol row: Supreme Court gives rival factions four weeks to file pleadings, ECI three months to decide dispute (opens in a new tab) · LiveLaw, 24 Sep 2026: ECI must decide soon: Supreme Court on the Trinamool Congress symbol freeze (opens in a new tab) · LiveLaw, 28 Sep 2026: Supreme Court daily round up, September 28, 2026 (opens in a new tab)
Also filed elsewhere
- The anti defection law · on पीठासीन अधिकारी, विशेषाधिकार और दलबदल विरोधी कानून
The Tenth Schedule was added by the 52nd Amendment (1985) to stop legislators changing parties for office or money.